प्रदेश में दिनांक 03 अगस्त की प्रातः 06 बजे से 10 अगस्त की प्रातः 06 बजे तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक)
राज्य में प्रवेश होने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घण्टे पूर्व की RT-PCR / True Nat/ CBNAAT / RAT Negative Test Report के साथ (COVID Vaccine के दोनो डोज लगाने का प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में ) ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी।
→ समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बन्दी पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार ( श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। इस दौरान समस्त सिनेमा हॉल एंव स्वीमिंग पूल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
→ होटल, रेस्तरां एंव भोजनालयों और ढ़ाबों के केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ डायनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
- कोविड संक्रमण के दृष्टिगत सप्ताहान्त ( weekend) पर मसूरी आने वाले अन्य वाहनों के साथ-साथ दोपहिया वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। मसूरी केवल उन्ही पर्यटकों को आने की अनुमति होगी, जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण, 72 घण्टे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट तथा मसूरी में होटल की बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त पर्यटक क्षेत्र सहस्त्रधारा, गुच्चुपानी एवं मसूरी में किसी व्यक्ति को तालाब / नदी / झरने आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं-